ऐसे नगरीय निकाय जिनके वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है, उन निकायों के वार्डों की स्थिति को पूर्वानुसार मानते हुए उनके वार्डों के आरक्षण कार्यवाही जल्द करने के निर्देश संबंधित कलेक्टरों को दिये गए हैं। आरक्षण कार्यवाही की जानकारी 31 जुलाई के पहले भेजने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जनगणना 2021 के तहत एक जनवरी 2020 के बाद नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि अथवा वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही पर रोक लगायी गयी है। इसी कारण 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है।
वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही जल्द करने के निर्देश
Saturday, July 04, 2020
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