धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग द्वारा एवं मीडिया आदि के माध्यम से यह तथ्य सामने आया है कि पिछले दिनों एक आपत्ति जनक फेसबुक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक समस्या उत्पन्न हुई थी।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 23 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की सम्पूर्ण राज्यस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फैसबुक, वाट्स एप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।