कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत नोबल कोरोना को अधिसूचित संक्रमण रोग घोषित किया है। जिसके मद्देनजर श्योपुर शहर में व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नही कर रहे है। जिससे महामारी बढाने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए श्योपुर शहर में मास्क पहनने की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
संयुक्त कलेक्टर एवं एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार यह ड्यूटी जिला खेल अधिकारी श्री अरूण सिंह की सोमवार को, सहायक संचालक मत्स्य विभाग श्री बीपी झसिया की मंगलवार को, जिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रिशु सुमन की बधुवार को, जिला आबकारी अधिकारी श्री योगेश कम्ठान की गुरूवार को, प्रभारी महाप्रबंधक उद्योग श्री एसआर चौबे की शुक्रवार को, प्राचार्य डायट श्री राघवेन्द्र सिकरवार की शनिवार को एवं पीओ डूडा श्री ताराचंद धूनिया की रविवार को लगाई गई है।
इस ड्यूटी के अंतर्गत लगाये गये अधिकारी निर्धारित वार को शहर में घूमकर यह देखेगेे कि कोई व्यक्ति घर से बाहर बिना मास्क नही घूम रहा है। यदि बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाता है। तब उस व्यक्ति पर 50 रूपये का जुर्माना लगाकर उसके बदले एक मास्क वितरण करेगे। रसीद कट्टे एवं मास्क अनुविभगीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के कार्यालय से प्राप्त करेगे। जुर्माना की राशि जनभागीदारी खाता अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के द्वारा संधारित किया जा रहा है में जमा करायेगे।
श्योपुर शहर में मास्क पहनने की निगरानी हेतु अधिकारियों की ड्यूटी
Monday, July 20, 2020
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