Type Here to Get Search Results !

श्योपुर-मुरैना-ग्वालियर बसो का आवागमन अब 27 जुलाई तक प्रतिंबधित -

जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत श्योपुर से मुरैना व ग्वालियर आने-जाने वाली बसो के आवागमन को पूर्व में 20 जुलाई तक प्रतिबंधित किया गया था। जिला ग्वालियर व मुरैना अतंर्गत कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियो की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर से मुरैना व ग्वालियर आने-जाने वाली बसों के आवागमन को अब 27 जुलाई 2020 सोमवार तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.