कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन ब्रेक करने जारी किये गये आदेशानुसार आज शनिवार 18 जुलाई की शाम 7 बजे से सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम लागू हो गया है।
आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जिनकी शादी पूर्व से नियत है, उनकों इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। शादी में केवल 20 व्यक्ति वर-वधु सहित शामिल हो सकेंगे। साथ ही कलेक्टर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु विराम से अति आवश्यएक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा।
हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन तक और रेल्वेन स्टे्शन से गंतव्य तक पहुंचाने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य होगी। इसके साथ ही लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्यक होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्या सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
शाम 7 बजे से अनलॉक-2 के तहत दी गई छूटों पर विराम लागू
Saturday, July 18, 2020
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