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समयावधि का उल्लघंन करने वाले दुकानो पर जुर्माना

कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में विदिशा शहरी क्षेत्र की तहसीलदार श्रीमती सरोज अग्निवंशी के द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने की समयावधि 6.30 बजे के उपरांत ही दुकानें संचालित करने वालो के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की है।
    तहसीलदार श्रीमती अग्निवंशी ने बताया कि निर्धारित समयावधि के उपरांत भी तीन प्रतिष्ठानों के द्वारा दुकाने संचालित की जा रही थी। जिन्हें सील्ड कर जुर्माना की राशि तीन हजार सात सौ रूपए वसूले गए है। ज्ञातव्य हो कि जिले की समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकानो को सायं 6.30 बजे तक पूर्णतः बंद करने के निर्देश पूर्व में ही कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन में किए गए है जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से चर्चा उपरांत निर्धारित समयावधि तय की गई है अतः संबंधित से अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वे निर्धारित समयावधि का पालन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन में अवश्य करें।


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