अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम ग्रामीण श्री प्रवीण कुमार फुलपगारे द्वारा आदेश जारी करके रतलाम ग्रामीण क्षेत्र की राजस्व सीमा में आने वाले सभी ग्रामों में समस्त प्रकार के हॉट बाजारों एवं मेलो के आयोजनों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर उक्त आदेश जारी किया गया है।
रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार मेले आयोजन पर रोक के लिए आदेश जारी
Wednesday, July 15, 2020
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