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रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रहेगा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने जारी किये आदेश


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले की परिस्थिति को देखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आज दिनाँक 21 जुलाई से आगामी आदेश तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 8:00 बजे से रात 5:00 बजे तक पूर्व अनुसार शर्तों के अधीन जारी किया गया है। 


   उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 से प्रातः 5:00 बजे तक नियत किया गया था।

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