मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में दर्ज प्रकरण सहित अन्य अपीलीय प्रकरणों में पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर एक दिन में 21 प्रकरणों का निराकरण कर 32 लाख 92 हजार 680 रुपये के अवार्ड पारित किये गये। राज्य आयोग की दो सदस्यीय पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शांतनु एस. केमकर और पीठ के सदस्य श्री एस.एस.बंसल ने 21 प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर किया। जिसमें सबसे अधिक राशि 23 लाख 3 हजार का अवार्ड प्रतिमा अत्रे विरुद्ध बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पारित किया गया।
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी के सिद्धांतों का पालन कर एक जुलाई से प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में 7 जुलाई को न्यायमूर्ति श्री शांतनु एस. केमकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत 34 मामलों में सुनवाई की गई। इन प्रकरणों में लगभग 20 अधिवक्तागण और पक्षकारों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में सुदूर क्षेत्रों से तथा आयोग कार्यालय में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर भाग लिया।