सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2020 में अधिसूचित फसलों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 की गई है। इच्छुक कृषक निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन की जा रही है, जिसमें बीमित फसलें जिला स्तर पर पटवारी हल्का स्तर पर बीमित फसलें अधिसूचित की गई है। इच्छुक कृषक 31 जुलाई के पूर्व अपनी अधिसूचित फसल का बीमा करवा सकते हैं। अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना सभी कृषकों के लिए स्वैच्छिक की गई है।
अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेण्ट के माध्यम से स्वैचिछक रूप से करवा सकते हैं। अऋणी कृषकों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान-पत्र (वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ड्राइविंग लायसेंस इत्यादि), भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण पत्र (पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी) अनिवार्य होंगे। समस्त ऋणी व अऋणी कृषकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य तथा मोबाइल नम्बर वांछित रहेगा। ऐसे ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते है वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई तक संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते है।