प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा बैंक में बीमा कराने पर उसकी स्वाभाविक रूप से या बीमारी से या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नामनी को 2 लाख रूपये की दावा राशि का भुगतान किया जाता है। जीवन ज्योति योजना में बीमा कराने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। किसी भी बैंक में उसका बचत खाता हो। व्यक्ति को प्रतिवर्ष 330 रूपये प्रीमियम राशि जमा करना होगा।
बीमित व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने, उसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने या बीमारी के दौरान मृत्यु होने पर बैंक द्वारा नामनी को 2 लाख रूपये की दावा राशि का भुगतान किया जाता है। दावा राशि का भुगतान करने के लिए बैंक में क्लेमफार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामनी के बैंक खाते का कैंसिल चेक, डिस्चार्ज रिसीप्ट तथा पासबुक की छायाप्रति प्रीमियम भुगतान के प्रमाण पत्र हेतु बैंक में जमा करना होगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा मृत्यु दिनांक से 30 दिवस के अंदर संबंधित बैंक में आवेदन देना होगा।
इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा एटीएम कार्ड रखने, उसके द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कराने पर दुर्घटना से मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 6 लाख रूपये की दावा राशि प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत 2 लाख रूपये दिये जाते हैं दावा राशि
Friday, July 03, 2020
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