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निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही

उपयंत्री व ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त-पंचायत सचिव निलंबित, निर्माण पर व्यय हुई राशि की होगी वसूली


इंदौर संभाग के खंडवा जिले में रोजगार ग्यारंटी योजना के कार्यों में लापरवाही तथा अनियमित्ता पाये जाने पर बड़ी कार्यवाही की गई है। उपयंत्री और ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने और पंचायत सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही निर्माण पर खर्च हुए राशि भी उक्त सभी से वसूली करने के आदेश हुए हैं।
      इंदौर संभाग के खंडवा के कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने रोजगार गारंटी योजना के कार्यो में अनियमितता पाए जाने पर संविदा उपयंत्री की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह ने बताया कि गत दिनों खालवा तहसील के ग्राम जामनिया सरसरी में चेक डेम निमार्ण कार्य में जेसीबी का उपयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। साथ ही इस निर्माण स्थल के पास गांव की 2 महिलाओं की मिट्टी निकालने के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस पर एसडीएम हरसूद से मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में संविदा पर नियुक्त उपयंत्री श्री राजेश झारोला की लापरवाही पाई गई। श्री झारोला जांच के दौरान सूचना दिए जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। चेक डेम का निर्माण तकनीकी मापदण्ड के अनुसार सही नहीं पाया गया। रोजगार गारंटी योजना के कार्यो में जेसीबी मशीन का उपयोग खुदाई में करना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है।
     जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि इस दोषी उपयंत्री श्री झारोला को एक माह का पारिश्रमिक देते हुए उनकी संविदा सेवा आज से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए है। इस मामले में ग्राम पंचायत खोरदा के ग्राम रोजगार सहायक श्री सूर्यकांत साकल्ले की भी लापरवाही पाई गई। जिस पर जनपद पंचायत खालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को श्री साकल्ले के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें पद से पृथक करने की कार्यवाही के लिए निर्देश दिए है। इसके साथ ही जामन्या सरसरी पंचायत के सचिव को पंचायत राज अधिनियम के तहत निलंबित करते हुए, उसके विरूद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई। इस निर्माण कार्य पर हुये व्यय की वसूली सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं संबंधित उपयंत्री से समानुपातिक रूप से किये जाने के लिए न्यायालय जिला पंचायत खण्डवा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।


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