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नि:शक्तजन को शासकीय कार्यालय में आने से छूट दिए जाने का पत्र लिखा

आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश एवं राज्य नोडल अधिकारी कोरोना कॉविड 19 दिव्यांगजन श्री संदीप रजक ने समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को  कोरोना लॉक डाउन के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय उपस्थित होने में छूट देने के संबंध में पत्र लिखा है।

   कोरोना संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है साथ ही मरीजों में सुधार भी हो रहा है। वर्तमान परिस्थिति में राज्य एवं जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से दिव्यांगजनों के संक्रमित हो जाने का खतरा अधिक है।

   उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8, धारा 24 (ग) एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 52 के प्रावधान संरक्षण एवं सुरक्षा के तहत सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार द्वारा प्रदत दिशा निर्देशों के तहत आप के अधीन कार्यालय में पदस्थ दिव्यांग अधिकारियों कर्मचारियों विशेषकर दृष्टिबाधित कर्मचारियों को लॉकडाउन  के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने में छूट प्रदान की जाए अति आवश्यक होने पर ही उन्हें कार्यालय बुलाया जाए।

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