कर्फ्यू के दौरान विशेष इमरजेंसी, मेडीकल खुलेंगे: दूध, फल एवं सब्जी गली-गली पहुंचेगी
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार प्रदेश के ऐसे जिले जहां कोविड के अधिकतर मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं, उन जिलों में दो दिन संपूर्ण लॉकडाउन रखा जाये। इस आदेश के तहत कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने मुरैना जिले के नगर निगम एवं समस्त नगरीय निकायों में दो दिन दिवस के लिये संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। जिसमें यह कर्फ्यू शनिवार और रविवार को रखा जाये। कर्फ्यू के दौरान सब्जी, दूध, फल सिर्फ गली मोहल्लों में पहुंचकर विक्रय होगा। ये निर्देश उन्होंने शुक्रवार को मुरैना नगर निगम के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के समय दिये। भ्रमण के समय एसडीएम मुरैना श्री आर.एस. बाकना, आयुक्त नगर निगम श्री अमरसत्य गुप्ता, तहसीलदार श्री भरत कुमार सहित अन्य नगरीय निकायों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने बताया कि मुरैना जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को बाजार एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों को आवश्यक होने से इस आदेश को विस्तारित करते हुये अब प्रत्येक शनिवार व रविवार को जिले की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में बाजार व व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन की धारा 51 से 60 के अतंर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।