कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने और बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा समस्त उपायों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को प्रात: 7 बजे से शाम 9 बजे तक के जारी आदेश को संशोधित करते हुए नये आदेश जारी किये हैं। तदनुक्रम में कि समस्त मदिरा एवं भांग की दुकानें प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक (14 घंटे) खुलेगी। उक्त समय में ही दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाय।
मदिरा की दुकानें प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलने का आदेश - रीवा |
Tuesday, July 07, 2020
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