नोबोल कोराना वायरस के संक्रमण से वचाव हेतु शासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री तरूण राठी ने निर्देशित किया है कि राज्य शासन की ‘‘जीवन शक्ति योजना‘‘ के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं द्वारा उच्च गुणवता के सूती मास्क बनाकर नगरीय निकायों को प्रदान किये गए है।
शासन द्वारा मास्क न पहने वाले व्यक्तियों के लिए ‘‘रोको-टोको‘‘कार्यक्रम अंतर्गत पुलिस प्रशासन के सहयोग से ऐसे सार्वजनिक स्थलों का चयन कर चयनित संस्थाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं उन व्यक्तियों जिनको पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थल पर मास्क का उपयोग नही करते हुए पाया है को 20 रूपये प्रति मास्क उपलब्ध कराया जायेगा।
संस्थाओं को यह मास्क ‘‘जीवन शक्ति योजना‘‘ अंतर्गत निर्मित मास्क से 11 रू. प्रति मास्क की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संगठन अपना आवेदन एवं सहमति पत्र 21 जुलाई 2020 तक म.प्र. जन अभियान परिषद् के जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रं. 73 में दे सकते है।
मास्क न पहने वालों को राशि बसूल कर दिया जायेगा मास्क - दमोह |
Sunday, July 19, 2020
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