भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा एडवायजरी जारी की गई है जिसके अनुसार समस्त प्रकार की खाद्य सामग्री का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय के दौरान स्वस्थ्यकर परिस्थितियों के मानक स्तर का पालन किया जाए।
खाद्य एवं औषधी प्रशासन के अधिकारी द्वारा सडी गली एवं दूषित फल सब्जियों का भण्डारण एवं विक्रय ना किया जाए साथ ही खाद्य पदार्थो का विक्रय एवं भण्डारण खुले में ना करें इसके लिए ढक्कन व जाली का उपयोग अनिवार्यतः करें। इसी प्रकार के निर्देश समस्त मिष्ठान विक्रेताओं को भी जारी किए गए है। जिसमें डब्बा पैक बंद मिठाई निर्माण तिथि एवं वेस्ट बीफोर तिथि का अंकन कर प्रदर्शन उपरांत विक्रय करना सुनिश्चित करें।
खाद्य तेलों की खुली बिक्री पूरे देश में प्रतिबंधित हैं अतः समस्त किराना व्यापार, तेल व्यवसाई खुले तेल खाद्य की बिक्री पर लगे प्रतिबंध का पालन करना सुनिश्चित करें।
मानक स्तर का पालन करने के निर्देश
Sunday, July 05, 2020
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