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लॉकडाउन के दौरान गुना नगरपालिका क्षेत्र की बंद रहेंगी, समस्‍त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें

देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवं भांग दुकानों से मदिरा एवं भांग का विक्रय पूर्णंत: रहेगा प्रतिबंधित, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा आदेश जारी


कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रत्‍येक शनिवार एवं रविवार को संपूर्णं जिले (बीनागंज एवं चांचौड़ा को छोड़कर) तथा प्रत्‍येक रविवार एवं सोमवार को बीनागंज एवं चांचौड़ा में लॉकडाउन किया गया है। साथ ही मध्‍यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल के पत्र अनुसार मदिरा दुकानों के बंद रहने की अवधि में संबंधित दुकान के लायसेंसी को मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्‍यूनतम प्रत्‍याभूत ड्यूटी, लायसेंस फीस में अनुपातिक छूट की पात्रता होगी।
    इसी क्रम में कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया गया है कि गुना जिले में लॉकडाउन होने से प्रत्‍येक शनिवार एवं रविवार को नगरपालिका क्षेत्र गुना की समस्‍त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवं भांग दुकानों से मदिरा एवं भांग का विक्रय पूर्णंत: प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा। जारी आदेश तत्‍काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।


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