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कोरोना संक्रमित बंदियों के लिये 14 जिलों में अस्थाई जेल : मंत्री डॉ. मिश्रा

गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जेलों में कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने के लिये कैदियों के कोरोना टैस्ट के बाद ही उन्हें जेल की बैरकों में रखा जायेगा। कोरोना संक्रमण अथवा कोरोना के लक्षण पाये जाने पर उन्हें प्रथक से तैयार की गई अस्थाई जेल में रखा जायेगा। प्रदेश में इंदौर के अतिरिक्त अन्य 13 जिलों में अस्थाई जेल बनाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।


मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि इंदौर में शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास ग्राम असरावद खुर्द को अस्थाई जेल घोषित किया गया है। इस प्रकार की अस्थाई जेल ग्वालियर, छिंदवाडा, रतलाम, रीवा, शहडोल, सागर, सतना, होशंगाबाद, छतरपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, खंडवा और दतिया में भी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि नवीन आमद के बंदियों तथा अग्रिम जमानत पर रिहा बंदियों के जेलों में दाखिल होने से प्रदेश की जेलों में काफी संख्या में बंदियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका के दृष्टिगत ये निर्देश जारी किये गये हैं।


महानिदेशक जेल श्री संजय चौधरी ने अस्थाई जेल के प्रबंध करने के लिये संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के किसी सुरक्षित एवं सुविधायुक्त शासकीय भवन को अस्थाई कारागार घोषित करें। अस्थाई कारागार में समुचित उपचार की सुविधा, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ सहित उपलब्ध करवायी जाए।


डी.जी. जेल श्री चौधरी ने अस्थाई कारागार की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु जेल बल तैनात करने तथा बाह्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि अस्थाई कारागार में सी.सी.टी.व्ही कैमरे, वॉकी-टॉकी आदि सुरक्षा उपकरणों एवं बिजली, पानी, भोजन की व्यवस्था जेल विभाग द्वारा की जायेगी। ऐसे अस्थाई कारागार में जिले की एवं जिले के आस-पास की जेलों के कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी लक्षण वाले तथा कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके बंदियों को रखा जाकर उनका समुचित उपचार कराया जाएगा जिससे जेलों में परिरूद्ध अन्य बंदियों को संक्रमण से बचाया जा सके।


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