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कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन ने नई गाइड लाइन जारी की

कोई भी धार्मिक आयोजन सार्वजनिक जगहों पर नहीं होंगे


अपर  मुख्य सचिव गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए हैं।
 जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य ध्त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। सर्व संबंधितों  से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजाध् उपासना करेंगे।
    धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति कट्ठे ना हो साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
    विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी इससे वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
    अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
    उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित किए जाए।


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