सेलून की दुकान मंगलवार, शनिवार को बंद रहेगी
जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार जिला श्योपुर अंतर्गत बाजार मे अत्यधिक भीड-भाड होने से सामाजिक दूरी कामय नही हो रही है तथा सामाजिक दूरी के अभाव में संक्रमण ती्रवता से बढने की आंशका है। ऐसी स्थिति में बाजार को सप्ताह में एक दिन रविवार के अलावा शनिवार को भी बंद रखा जाकर लॉकडाउन रहेगा। जारी आदेश के अनुसार समस्त प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान सप्ताह में शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगे अर्थात दो दिवस शनिवार एंव रविवार को जिले में फल, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, आटा चक्की की दुकान खुली रहेगी। शेष दिवसो में प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक सम्पूर्ण बाजार की दुकाने/व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेगे। फल, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, आटा चक्की दुकान, पंचर की दुकाने व रविवार को भी खोली जा सकेगी। इसी प्रकार बारवर शॉप (सेलून की दुकान) प्रति सप्ताह रविवार को खोली जा सकेगी। किन्तु मंगलवार व शनिवार को बंद रखी जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।