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जिले में एटीएम सुविधा उससे सम्बन्धित शाखा और कार्य को प्रतिबन्ध से छूट रहेगी

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिवधियां चालू रहेंगी


अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री सतीश कुमार ने बताया कि  भोपाल  जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के लिए  प्रतिबंधात्मक आदेश  24 जुलाई रात्रि 8 बजे से लागू  किये गए है। जिले के सभी एटीएम टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे  और उनको संचालित करने वाली शाखाएं, बाहन, और कर्मचारियों को इस प्रतिबन्ध से छूट रहेगी। यहां स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों की समस्त शाखाएं, प्रशासनिक कार्यालय एवं बैंकिंग किओस्क आदि लॉकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। एटीएम सेवाओं को जारी रखने के लिए संबंधित शाखा करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट वेन एवं भारतीय रिजर्व बैंक का संबंधित विभाग इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त सेवा में लगे कर्मचारियों को परिवहन के दौरान वैद्य बैंक आईडी अपने साथ रखना अनिवार्य होगा, पृथक से पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधित गतिविधियां एवं आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।


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