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जिले के पर्यटन स्थलों पर घूमते पाये जाने पर होगी सख्त कार्यवाही

      इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के मददेनजर जिला प्रशासन द्वारा इंदौर जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटको का जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। पर्यटन स्थलों पर घूमते हुये पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा गत 11 जुलाई को जारी किए गए आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही इंदौर में रविवार के दिन पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने एसडीएम और जिले के सभी एसडीओपी की जिम्मेदारी तय करते हुये निर्देश दिए है कि, इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रतिबंध के बावजूद कोई भी पर्यटन स्थल पर घूमने आये तो उनके विरुद्ध 107/116/151 के तहत गिरफ्तारी की जाए। सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों का जाना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि पातालपानी, चोरल, सीतलामाता फाल, जानापाव, कालाकुण्ड, कजलीगढ़, यशवंत सागर तालाब, तिंछाफाल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, बनेड़िया तालाब, गुलावट आदि पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध रहेगा।
       आदेश के उल्लंघन स्वरूप भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 151 के तहत् पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगी।  यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।


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