जीएसटी करदाताओं को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। नये निर्देशानुसार, कर अविध जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक के लिये जीएसटीआर-3 बी रिटर्न के अधिकतम 500 रूपये विलंब शुल्क लगेगा बशर्ते कि वह रिटर्न 30 सितम्बर, 2020 से पहले दाखिल किये गया हो।
गौरतलब है कि, कर देयता न होने पर शून्य विलंब शुल्क के लिये एक अधिसूचना जारी की गई है। और यदि कोई कर देयता है तो 30 सितम्बर, 2020 से पहले दाखिल किये गये फॉर्म जीएसटीआर-3 बी के लिये विलंब शुल्क 500 रूपये प्रति रिटर्न लागू होगा।
फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक प्रदान की गई राहत तथा जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की रिटर्न के सभी लंबित मामलों को पूरी तरह समाप्त करने के लिये राहत प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त मई, 2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधि के लिये लगाये गए विलंब शुल्क में और राहत देने के लिये विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे। एक समान विलंब शुल्क, सरल और स्वचालित सामान्य पोर्टल पर लागू करना भी आसान है। अत: विलंब शुल्क की अधिकतम सीमा प्रति रिटर्न 500 रूपये निर्धारित कर दी गई है, बशर्ते कि वह रिटर्न 30 सितम्बर, 2020 से पहले प्रदाय किया जाये।
जीएसटीआर-3 बी रिटर्न के लिये अधिकतम पांच सौ रूपये होगा विलंब शुल्क
Friday, July 03, 2020
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