एसडीएम आरोन करेंगे जांच जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस.विश्वनाथन द्वारा 14 जुलाई 2020 को जगनपुर चक में शासकीय आदर्श महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान उत्पन्न हुई अप्रिय घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने इस हेतु जांच के बिन्दु तय करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी आरोन श्री के.एल. यादव को जांच उपरांत 30 दिवस में प्रतिवेदन देने के आदेश दिए हैं।
इस आशय की जानकारी में जिला दण्डाधिकारी श्री विश्वनाथन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जिला गुना द्वारा 15 जुलाई 2020 अवगत कराया गया था कि गुना में जगनपुर चक में नवीन शासकीय आदर्श महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि पर गब्बू पारदी द्वारा अतिक्रमण कर राजकुमार अहिरवार को खेती हेतु बटाई पर दी गयी थी। इस अतिकमण को 14 जुलाई 2020 को राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा हटाए जाने के दौरान राजकुमार अहिरवार एवं उसकी पत्नि सावित्रीबाई द्वारा कीटनाशक पीने के कारण उत्पन्न अप्रिय स्थिति के फलस्वरूप मजिस्ट्रियल जाँच किए जाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने बताया कि उक्त घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर भी कुछ क्लिप्स देखे गये है तथा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण एवं विवाद पाये जाने के कारण स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 176 के तहत उक्त घटना की दण्डाधिकारी जांच कराये जाने हेतु श्री के.एल. यादव, अनुविभागीय दण्डाधिकारी आरोन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी आरोन को 14 जुलाई 2020 को उपरोक्त घटना किन परिस्थितियों में हुई, ऐसे कौन से कारण थे जिससे उक्त घटना घटित हुई ? भूमि के इतिहास में क्या पृष्ठभूमि रही है ? पूर्व में उक्त भूमि से अतिकमण हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? इस घटना हेतु प्रथम दृष्टया कौन कौन जिम्मेदार है ? पर जांच करेंगे। इस प्रकार की घटना पुनः घटित न हो, के संबंध में सुझाव भी देने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही जिला दण्डाधिकारी श्री विश्वनाथन द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री यादव निर्धारित बिन्दुओं पर जांचकर 30 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।