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इंदौर में निवेश के नाम पर एडवाईज करने वाली कंपनियों के विरूद्ध क्राईम ब्रांच इंदौर की बड़ी कार्यवाही

विजयनगर तथा लसूड़िया क्षेत्र में 06 कंपनियों के कुल 09 ठिकानों पर डाली गई रेड, 150 से अधिक पुलिस बल के साथ सभी ठिकानों को, चिन्हित् कर की गई कार्यवाही


चिटफंड, मल्टी लेवल मार्केटिंग तथा अनाधिकृत रूप से चलने वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों से पूँजी जमा कराकर धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा इंदौर (झोन) द्वारा इंदौर झोन के समस्त जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। जिनके द्वारा उपरोक्त प्रकार की शिकायतों के लिये हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 भी जारी किया गया है जिस पर फोन कॉल अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से 24×7 घण्टे ठगी करने वाली चिटफण्ड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आदि जैसी अनाधिकृत कम्पनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज किया जा सकता है।
   निक्षेपकों के साथ होने वाली आर्थिक ठगी की घटनाओं की शिकायत करने हेतु इंदौर जिले में पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा क्राईम ब्रांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर में श्री राजेश दण्डोतिया को शिकायतों का पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अपुअ अपराध द्वारा सिटीजन कॉप, हेल्पलाईन, ईमेल तथा स्वयं उपस्थित होकर फरियादियों द्वारा इस प्रकार की ठगी करने वाली कंपनियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया, जिसमें सेबी के अधिकारियों से बातचीत कर एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध लंबित शिकायतों, पुलिस विभाग में प्राप्त शिकायतों पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया कि इंदौर शहर के विजयनगर में निवेश के नाम पर सलाह मुहैया कराने वाली कंपनियों द्वारा ठगी का बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया है जिसमें कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें कारित की जा रहीं हैं जैसे  कंपनी का सेबी रजिस्ट्रेशन ना होना, कंपनी के पते के प्रमाणीकरण का नगर निगम गुमास्ता लायसेंस ना होना,  स्नातक पास कर्मचारियों की नियुक्त ना होना, कार्यरत कर्मचारी जो निवेश की सलाह मुहैया कराते है उनके पास एनआईएसएम का प्रमाण पत्र ना होकर अयोग्य होना, एक ही कंपनी का एक से अधिक पते पर अवैध रूप से संचालित होना, कंप्लायस, एचआर, ऑडिट आफिसर की नियुक्ति ना होना, लंबित शिकायतों को निराकृत ना किया जाना, निवेश के नाम पर लोगों से पैसे प्राप्त कर ठगी करना, ग्राहक के डीमेट एकाउण्ट के आईडी पासवर्ड प्राप्त कर छल करना, कॉलिंग सर्वर में फर्जी नाम पते की सैकड़ों सिम कार्ड लगाकर लोगों को झांसा देना, कंपनी का निश्चत मापदण्डों के अनुरूप टर्नओवर ना होने पर छलकपटपूर्वक लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे प्राप्त करना,  तय क्षमता से अधिक लोगों को कार्य में लगाकर लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना, श्रम कानून के अनुरूप कर्मियों का पंजीकरण नही होना इत्यादि।
   इस प्रकार कुल 06 कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अपुअ अपराध द्वारा क्राईम ब्रांच के समस्त टीम प्रभारियों तथा संबंधित क्षेत्रों विजयनगर व लसूड़िया थाने के थानाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर छापेमार कार्यवाही की योजना बनाई गई।
   क्राईम ब्रांच की टीमों ने रैकी कर 06 कंपिनयों के कुल 09 स्थान चिन्हित् किये जहां पर एक साथ रेड डाली जानी थी। कुछ कंपनियां एक ही नाम से 02 अलग अलग  स्थानों पर संचालित हो रहीं थी। रेड के लिये अपुअ अपराध के नेतृत्व में 150 व्यक्तियों के पुलिस बल को आवश्यक कार्यवाही हेतु ब्रीफ किया गया। शनिवार 25 जुलाई को प्रातः करीबन 11 बजे क्राईम ब्रांच की टीम ने नीचे दर्शित कंपनियों के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की।
   अपोलो टॉवर विजयनगर स्थित फ्रेंकलिन रिसर्च कंपनी दो अलग अलग ठिकानों पर नियमों के विरूद्ध कार्यवाही कर रही थी जिसके दोनों ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की गई। इसी तरह वेल्थ रिसर्च प्रिंसेस पार्क, केप विजन, निवेश आईकन मेट्रो टॉवर, प्रोफिट विस्टा सगुन आर्केड,  कैपिटल लाईफ महालक्ष्मी नगर तथा वृंदावन होटल इंदौर के उपर दो अलग अलग ठिकानों पर संचालित की जा रही थी जिस पर कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 06 कंपनियों के विरूद्ध 09 ठिकानों पर कार्यवाही जारी है जिसमें सेबी की गाईडलाईन के विपरीत अनेकों अनियमिततायें पाई जाना संभावित है।
   इन कंपनियों द्वारा सेबी के दिशा निर्देशों का अनुपालन ना करते हुये गलत पते पर ऑफिस संचालित किये जाना, बिना किसी विशेषज्ञता के निवेश हेतु स्वयं को सलाहकार बताते हुये लोगों से छल करना, निवेश के नाम पर पैसे प्राप्त कर लोगों के डीमेट एकाउण्ट ना खोलकर उनका निजी उपभोग करना, आदि अनियमिततायें कारित किये जाने की संभावना है जिनके विरूद्ध ज्ञात तथ्यों के परीक्षण की कार्यवाही जारी है।
   इंदौर पुलिस  द्वारा आमजन से अपील की गई है कि हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 पर अथवा स्वयं उपस्थित होकर चिटफण्ड/मल्टी लेवल मार्केटिंग/पूँजी निवेश के नाम पर एडवाइजरी आदि कम्पनियों द्वारा कारित की जाने वाली ठगी अथवा यदि ऐसी कम्पनियां अनाधिकृत रूप से संचालित होना ज्ञात हो तो शिकायत दर्ज कराएं, नाम गुप्त रखा जायेगा।


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