नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने दिये निर्देश
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने ई.डब्ल्यू.एस./एलआईजी भवन स्वामियों द्वारा एफ.ए.आर. (फ्लोर एरिया रेशियो) से अधिक किये गये निर्माण के नियमितीकरण/कंपाउंडिंग की कार्यवाही जल्द करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में बताया गया कि दिल्ली/एनसीआर मास्टर प्लान अनुसार एफ.ए.आर. अनुज्ञा देने की कार्यवाही की जा रही है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 में संशोधन कर बड़े भवनों के लिए फायर एनओसी देने और फायर कंसलटेंट की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये है। इसके साथ ही लिफ्ट, एस्केलेटर, मूविंग वॉक की अनुज्ञा देने और लिफ्ट कंसलटेंट की नियुक्ति के संबंध में जल्द दिशा-निर्देश जारी किये जायें। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मैरिज गार्डन के संचालन के लिए भी गाइड लाइन्स (उप विधि) समय-सीमा में बनायें।
कॉलोनियों का नियमितीकरण
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यथाशीघ्र विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें।