कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक-40 लोनिया करबल में एक व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाये जाने पर म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक-40 लोनिया करबल माली मोहल्ला स्थित स्टोर रूम के बाजू के कक्ष को एपीसेंटर और कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। उन्होंने नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक-40 लोनिया करबल माली मोहल्ला स्थित स्टोर रूम के बाजू के कक्ष में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इस कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये एक दल का गठन भी किया है जिसमें अनुविभागीय दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा श्री अतुल सिंह को इंसीडेंट कमांडर और दल के अन्य सदस्यों में तहसीलदार छिंदवाड़ा श्री महेश अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री अशोक तिवारी और सहायक आयुक्त नगर निगम छिन्दवाड़ा श्री रोशन बाथम को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।
छिन्दवाड़ा नगर के वार्ड क्रमांक-40 लोनिया करबल का निर्धारित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित
Friday, July 24, 2020
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