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अनु. जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित 62 व्यक्तियों को 33 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत - मुरैना

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नवीन राहत राशि, नियम 2016 के तहत अत्याचार से पीड़ित हितग्राहियों को राहत राशि स्वीकृत की है। जिला स्तरीय राहत चयन समिति से स्वीकृति के पश्चात् 62 हितग्राहियों को 33 लाख 50 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। जिसमें जाति अपमान, लज्जा भंग के प्रकरण शामिल थे।


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