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अब विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाले भी प्राप्त कर सकेंगे निःशुल्क कानूनी सहायता

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निः शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है।
       जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी के सचिव न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की आय सीमा को 1 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 2 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है। अब प्राधिकरण से 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाले भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।


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