कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी श्री रवि द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को अनुभाग आष्टा की राजस्व सीमा के अन्तर्गत संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
लॉकडाउन अवधि में सीहोर के समस्त फार्मा, अस्पताल, पैथॉलाजी, पट्राल पंप एवं गैस सिलेंडर के रिटेल आउटलेट, एटीएम इस आदेश के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही दूध डेयरी प्रात:7 से लेकर प्रात: 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश्र तक प्रभावशील रहेगा।
आष्टा की राजस्व सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक रविवार और सोमवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन
Friday, July 24, 2020
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