मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58(1) के तहत प्रत्येक सहकारी सोसायटियों के लेखा की संपरीक्षा उसी वर्ष की जिससे वे लेखे संबंधित हो, समाप्ति के 6 माह के भीतर ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। ग्वालियर जिले की कुल 1459 संस्थाओं का वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण 30 जून तक पूर्ण किया जाना था। अत: 30 जून 2020 तक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत न करने वाली सहकारी संस्थाओं के वैतनिक कर्मचारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता विभाग ने बताया कि सभी सहकारी संस्थाओं को वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण 30 जून 2020 तक पूर्ण कर अपने वित्तीय पत्रक संपरीक्षक एवं पंजीयक कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य था। उक्त निर्देशों का पालन न करने के कारण जिले की 76 पैक्स संस्थाओं, 170 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं, 140 साख सहकारी संस्थाओं, 250 उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा 55 अन्य सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम की धारा-1960 की धारा-56(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से सभी संस्थाओं को 10 जुलाई 2020 तक का अंतिम समय दिया गया है। निर्धारित समय में भी अंकेक्षण पूर्ण कर वित्तीय पत्रक प्रस्तुत न करने पर संबंधित संस्थाओं के वैतनिक कर्मचारियों/प्रबंधकों पर 50 हजार रूपए तक का अर्थदण्ड करने की कार्रवाई की जायेगी।
30 जून 2020 तक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत न करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध कार्रवाई
Friday, July 03, 2020
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