उप संचालक एवं अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला अशोकनगर श्री विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं जैसे किराना दुकान, मिष्ठान विक्रेता एवं निर्माता, फल एवं सब्जी विक्रेता, गल्ला एवं अनाज विक्रेता, दूध एवं दुग्ध पदार्थ निर्माता एवं विक्रेता एवं किसी भी अन्य प्रकार से खाद्य व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान को अधिनियम के धारा 31 के अंतर्गत लायसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी व्यापारीबंधु शीघ्र अपने लायसेंस/ रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन आवेदन कर बनवा लें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम एवं नियमों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला अशोकनगर में निरीक्षण एवं नमूना की कार्यवाही लगातार जारी है। विगत एक माह में विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने विभाग द्वारा लिए गए हैं जिनमें राजश्री पान मसाला, माजा फ्रूट ड्रिंक, शक्कर खुली तथा दूध के चार नमूने सम्मिलित हैं। विभाग द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाही के चार आरोप पत्र माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी जिला अशोकनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। जिनमें खाद्य पदार्थ नफीस टोस्ट, शुद्ध रस्क, अनमोल मसाले तथा नवकार नमकीन संबंधी चालान शामिल हैं। इन प्रकरणों में उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप पाये गये हैं।
व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु होगें ऑनलाईन आवेदन
Friday, July 03, 2020
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