वाणिज्यिक कर बोर्ड द्वारा 17 जून से शत् प्रतिशत वर्चुअल हीयरिंग करने का निर्णय लिया है। वर्चुअल हीयरिंग में सभी प्रकार के मामले एडमीशन, स्थगन, नियमित अपीलो की सुनवाई की जायेगी। इससे प्रकरणो का त्वरित निराकरण होगा और साथ-साथ पक्षकारों को सुनवाई में उपस्थित होने में सुविधा होगी।
संबंधित विभिन्न तकनीकी चुनौतियों का समाधन करने के लिये बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। इसके साथ-साथ पक्षकारो को नवीन प्रक्रिया से अवगत कराकर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। संभवत: प्रथमवार किसी अर्द्ध न्यायिक बोर्ड या अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण कार्रवाई वर्चुअल हीयरिंग के माध्यम से करने जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन की अवधि में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में अन्य न्यायालयों के समान सुनवाई स्थगित हो गई थी।