Type Here to Get Search Results !

शस्त्र लायसेंसों का रिकार्ड पोर्टल पर होगा दर्ज : मंत्री डॉ. मिश्रा

नेशनल डाटा ऑर्म्स लायसेंस के तहत दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे लायसेंसधारी


गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा। सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों का रिकार्ड पोर्टल पर दर्ज होने के बाद सिंगल क्लिक से देश में कभी भी और कहीं भी देखा जा सकेगा।


मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी अन्यथा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जिलों के कलेक्टरों को आर्म्स लाइसेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम (ALIS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि शस्त्र लायसेंसधारी अब दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे। उनके पास अगर तीसरा शस्त्र है, तो उसे नियमानुसार 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कराना होगा


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.