कोषालय के पोर्टल में प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से दर्ज करना जरूरी, लॉकडाउन के चलते लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से करें निराकृत-----
राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इसके लिये कोषालय के पोर्टल आईएफएमआईएस मॉड्यूल में संबंधित शासकीय सेवक की एन्ट्री दर्ज करना अनिवार्य है। सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि इस प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण ऑनलाइन प्रस्तुत करें।
संभागीय पेंशन अधिकारी श्री जगन्नाथ लखनवी ने बताया कि गत 5 सितम्बर 2019 से आईएफएमआईएस परियोजना लागू हुई है। उन्होंने बताया कि पोर्टल में जानकारी इन्द्राज करने के बाद संबंधित शासकीय सेवकों का प्रकरण संभागीय पेंशन कार्यालय में भी प्रस्तुत किया जाये। श्री लखनवी ने बताया कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के चलते विगत दो-तीन माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के प्रकरण जो लंबित है उन प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टी कर शीघ्र ही कार्यालय में प्रस्तुत किये जायें।
संभागीय पेंशन अधिकारी श्री लखनवी ने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपील की है कि 30 जून 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके समस्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टियां पूर्ण कर ऑनलाइन पेंशन प्रकरण 30 जून 2020 के पूर्व पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पेंशन प्रकरण का त्वरित निराकरण हो सके और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक का समय पर पेंशन प्रारंभ हो सके।