जिले के नागरिकों के राजस्व विभाग संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि इस अभियान के तहत नामांतरण एवं बंटवारे के लिए 22 जून तक आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। प्राप्त आवेदनों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में करना राजस्व अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। आवेदनों के निराकरण के बाद पारित आदेशों का 3 दिवस की समय सीमा में राजस्व अभिलेखों में अमल करना होगा। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि बटवारें व नामांतरण संबंधी आवेदन नागरिकों से प्राप्त कर उन्हें विधिवत दर्ज किया जा रहा है, तथा उनके निराकरण की कार्यवाही इस अभियान के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम व मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत अविवादित नामांतरण संबंधी आवेदनों का निराकरण 30 दिवस में, विवादित नामांतरण के आवेदनों का निराकरण 180 दिन में तथा अविवादित बंटवारा के आवेदनों का निराकरण 90 दिन में करना होता है।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान के तहत दें आवेदन - खण्डवा |
Monday, June 22, 2020
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