प्रदेश के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में सभी कार्य ऑनलाइन किये जाएंगे। समस्त प्रकार के कार्यों के लिये डिजिटल माध्यम से टेक्स एवं फीस ही स्वीकार की जाएगी।
परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण एवं लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन कार्यालय बंद किये गये थे। शासन के निर्णयानुसार 8 जून से अनलॉक की घोषणा के बाद परिवहन कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से सेवायें आरंभ की जा रही हैं। जिसके तहत सभी प्रकार के कार्यों के लिये ऑनलाइन आवेदन लेना, केवल डिजिटल माध्यम से टैक्स एवं फीस जमा करना और नवीन वाहनों के पंजीयन आवेदन केवल वीआईडी के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
नवीन लर्निंग लाईसेंस के आवेदन के लिये पूर्व आवंटित स्लॉट की तुलना में 50 प्रतिशत स्लॉट ही निर्धारित करना और वाहनों के फिटनेस जारी करने संबंधी आवेदन के लिये पूर्व आवंटित स्लॉट की तुलना में 70 प्रतिशत स्लॉट ही निर्धारित किया जाएगा। प्रक्रम वाहन के नवीन परमिट जारी करने के लिये क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आगामी आदेश तक आहूत नहीं की जायेगी।
परिवहन कार्यालयों में उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यां में सोशल डिस्टेंसिंग तथा उचित सेनेटाईजेशन की व्यवस्था कार्यालय में आवश्यक रूप से की जाने, आवेदकों को मास्क लगाकर ही कार्यालय में प्रवेश देने और समय-समय पर संपूर्ण परिवहन कार्यालय को सेनेटाईजेशन भी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी परिवहन अधिकारी शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में दी गई गाइड लाइन का पालन परिवहन कार्यालयों में सुनिश्चित करेंगे।