कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के अन्दर मछली विक्रय के संबंध में शर्तों के साथ मछली विक्रेता संग को अनुमति दी है। शर्तों का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में इस शहर में मछली विक्रेता संघ एक पंजीकृत संस्था है तथा इसके माध्यम से भोई समाज मछली विक्रय का कार्य शहर में एवं आस-पास क्षेत्रों में करता है। शहर के रहवासियों की सुविधा हेतु इस संस्था के अध्यक्ष श्री धीरज गौड़ को विभिन्न शर्तों के अधीन उनके सदस्यों के माध्यम से ऑनलाईन एवं डोर-टू-डोर मछली विक्रय की अनुमति दी गई है।
आदेश में निर्देश दिये गये है कि इस कार्य हेतु कार्य-स्थल 21 पोलोग्राउण्ड, हीराबावड़ी के पीछे श्री संतोष कश्यप के यहाँ रहेगा। समिति के सदस्य संगठन की सूची अनुसार घर-घर विक्रय पद्धति पर ही कार्य करेंगे तथा कहीं भी दुकान लगाकर या फुटपाथ पर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। कार्य स्थल पर सभी संस्था के लोग मास्क लगाकर रहेंगे तथा दो मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग पर ही कार्य संपादित करेंगे। कार्य स्थल पर प्रवेश करते समय सभी संस्था सदस्यों को सेनेटाईजर से अथवा साबुन से हाथ साफ करना अनिवार्य रहेगा। यहाँ जो भी मछली का वेस्ट निकलेगा वह नगर निगम के संबंधित मीट सेक्शन के वाहनों में दिया जाना अनिवार्य होगा तथा इस वेस्ट को कहीं भी अन्यत्र फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। वर्तमान में भोई मोहल्ला कंटेनमेंट क्षेत्र में है इस लिये यहां से सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। शहर मछली विक्रेता संघ के अध्यक्ष इस आदेश का अक्षरश: पालन करवायेंगे।
ऑनलाइन एवं डोर-टू-डोर मछली विक्रय की सशर्त अनुमति
Tuesday, June 02, 2020
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