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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति का गठन

भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग के निर्देशानुसार राज्य में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ब्रॉडबैंड समिति का गठन किया है। यह समिति स्थाई स्वरूप की होगी। समिति प्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गवर्निंग काऊंसिल या स्टेयरिंग कमेटी के अनुरोध पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग प्रदान करेगी। समिति गवर्निंग काऊंसिल या स्टेयरिंग कमेटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में राज्य के सामाजिक एवं अर्थिक विकास के लिए ब्रॉडबैंड सेवा के विस्तार, ब्रॉडबैंड रेडीनेस के समस्त विषयों पर कार्य एवं राज्य में अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करेगी। समिति प्रत्येक तीन माह में बैठक का आयोजन एवं आवश्यकतानुसार बैठक में विभागों के अधिकारी/विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित करेगी।


समिति में प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रमुख सचिव/सचिव नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव/सचिव वन, प्रमुख सचिव/सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व,सलाहकार/वरिष्ठ उप महानिदेशक दूर संचार विभाग समिति में सदस्य सचिव होगें। मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड., मुख्य महाप्रबंधक, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड., श्री रामकृष्ण पी., सेल्यूलर ऑपरेशन एसोसियेशन ऑफ इंडिया (COAI) प्रतिनिधि और श्री टी.आर.दुवा, महानिदेशक, टॉवर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर्स एसोसियेशन(TAIPA) प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होगें।


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