कोरोना संकटकाल के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने मच्छर जनित बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिये अह्म आदेश जारी किया है। गजट में हुए प्रकाशन के बाद अब मच्छरो के जरिये फैलने वाली बीमारियों डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया के साथ ही जैपनीज इंसेफेलाइटिस अब अधिसूचित संक्रामक रोगो ( नोटिफाइड इन्फेक्शियस डिसीज ) की श्रेणी में आयेगे। इससे इन बीमारियों के ज्यादा संक्रमण वाले इलको में रोकथाम के लिये काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया और नगर निगम का अमला और ज्यादा प्रभावी तरीके से कन्ट्रोल कर पायेगा। साथ ही निगम और मलेरिया विभाग का अमला बिना सर्च वारंट के घरो के अंदर लार्वा सर्वे की जांच कर सकेगा।
जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. वसीम शेख से प्राप्त जानकारी अनुसार मौजूदा हालात में कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारियों में मच्छरो के जरिये फैलने वाले रोगो डेंगू, चिकनगुनिया, जीका में भी मृत्यु दर काफी अधिक रहती है। एक्ट में शामिल न होने के कारण प्रायवेट अस्पताल और नर्सिग होम इन बीमारियों के मरीजो की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नही देते थे। इससे इन बीमारियों के संक्रमण का सही स्तर पता नही लग पाता था। गजट नोटिफिकेशन के बाद अब इन बीमारियों के मरीजो की जानकारी प्रायवेट चिकित्सा संस्थानो को स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। वही मेडिकल स्टोर्स से भी विभागीय महकमा दवाए लेने वाले मरीजो की जानकारी तलब कर सकेगा