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कोविड-19 की गंभीर परिस्थिति ज्ञात होने पर निगम के वार्ड क्रमांक 37 गोपालपुरा एवं वार्ड 23 तेलीपाड़ा में आगामी आदेष तक कर्फ्यू रहेगा - मुरैना |

शासन की गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान स्थिति में कोरोना के   हम  नये केस कई स्थानों पर चिन्हित हुये है। जिसमें नगर निगम के वार्ड क्रमांक 37 गोपालपुरा और वार्ड क्रमांक 23 तेलीपाड़ा में कोरोना से संक्रमित पष्जीटिव व्यक्ति पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिषा-निर्देषों का पालन करते हुये गोपालपुरा एवं तेलीपाड़ा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित षक्तियों के अधीन अन्य आदेष होने तक कर्फ्यू लगाने के आदेष प्रसारित किये है। कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं करेगा। अन्य कोई व्यक्ति घोशित कर्फ्यू क्षेत्र में प्रवेष नहीं करेगा।        
    पुलिस प्रषासन द्वारा जारी आदेष का सख्ती से पालन सुनिष्चित किया जायेगा। चूंकि यह आदेष जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविश्य मंे लोकषान्ति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को इस सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2)  के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेष से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विषेश परिस्थितियों में अथवा इस आदेष में उल्लेखित प्रावधानों में संषोधन, स्पश्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगा। 
    यह आदेष तत्काल प्रभाव से प्रभावषील रहेगा एवं इस आदेष के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवष्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।  


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