कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं।
पूर्णतः प्रतिबंधित गतिविधयां
घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। इस क्षेत्र में अत्यावश्यक सामग्री की आपूर्ति क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति का बाहर आना तथा अन्य किसी भी व्यक्ति का इस क्षैत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र के लिये कोई छूट संबंधी रियायत नहीं होगी।पान,गुटका,तंबाखू दुकाने, होटल-हलुवाई,रेस्टोरेंट, चाय-केंटिन, सैलून, चाट-मसाले, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा घर, गन्ना चरखी, टूरिज्म पिकनिक स्पॉट, स्विमिंग, पूल, शापिंग मॉल, सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय, जिम खेल-कूद गतिविधियां, स्टेडियम, मैरिज गार्डन बंद रहेंगे।ग्रामीण, शहरी क्षैत्रों के अंदर स्थायी दुकान (हाकर्स कार्नर) पटरी, सड़क, फुटपाथ, ओटले आदि पर सब्जी-फल, मसाला आदि का विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक बिना मेडिकल इमरजेंसी के सड़क पर घूमना-फिरना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त धार्मिक गतिविधयॉ प्रतिबंधित रहेगी जिले में रात्रि 9 बजे प्रातः 5 बजे तक लोगो का आवागमन एवं सड़क पर घूमना-फिरना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।(मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति को छोड़कर)। समस्त धार्मिक गतिवधियॉ प्रतिबंधित रहेगी। धार्मिक स्थलों पर जन सामान्य का प्रवेश निषेध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर अधिकृत व्यक्ति ही पूजन, आरती, नमाज संपादित कर सकेगें, जिनकी अधिकतम संख्या 5 होगी। समस्त प्रकार के सामूहिक पूजन, आरती, तकरीर, प्रवचन, हवन, प्रार्थना लंगर, सामूहिक भोज, भंडारे आदि प्रतिबंधित रहेंगे।सार्वजनिक सभाए,बड़ी सभाए, धरना-प्रदर्षन, बडे़ कार्यक्रम आदि प्रतिबंधित रहेगे। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्ैत्रों में लगने वाले निर्धारित साप्ताहिक हाट बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज, आंगनवाडी केन्द्र बंद रहेंगे।जिले में दूसरे राज्यों अथवा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से बस एवं अन्य यात्री वाहनों का आवागमन (प्रवासी मजदूरों के आवागमन एवं ई-पास धारकों को छोड़कर ) पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।सभी होटल, होम स्टे, लॉज आदि भी बंद रहेंगे(एम.पी.टूरिज्म मोटेल, क्वारीन्टाइन एवं शासकीय उपयोग हेतु अधिगृहित होटल, लॉज आदि को छोड़कर)जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोक सेवकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन बंद रहेगी। जिले में सर्दी-जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ के मरीजोें का उपचारत केवल डिग्रीधारी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर अथवा शासकीय अस्पतालों में ही किया जावेगा। ऐसे उपचारत मरीजो की जानकारी सी.एम. एच. ओ. कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। जिले में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगी, ताकि उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।
आंशिक छूट प्रदाय गतिविधियां
जिले के नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रो में समस्त दुकाने प्रातः 8 से शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। नगरी, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाली समस्त दुकाने निर्धारित हाट बाजार के दिन (परिशिष्ट-अ अनुसार) पूर्णतः बंद रहेगी।जिले की समस्त मेडिकल दुकाने निर्धारित समयानुसार खुली रह सकेगी।शेष अवधि में अति-आवश्यक होने पर मेडिकल स्टोर संचालक को मोबाईल पर संपर्क कर दवाईयॉ प्राप्त की जा सकती है तथा संचालक उसकी होम डिलीवरी कर सकेगा। मेडिकल संचालक दुकान के बाहर अपना मो. नं. अनिवार्य रूप से बड़े अक्षरो में लिखेगा। जिले के समस्त पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकेंगे।रेस्टोरेंट, होटल, भोजनालय, संचालक भोजन का मोबाईल पर आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकेंगे। रेस्टारेंट, होटल भोजनालय का मेनगेट बंद रखा जाना अनिवार्य होगा। यदि रेस्टोरेंट, होटल में ग्राहकों को पाया जाता है तो संचालक के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर समस्त प्रकार के शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य संपादित किये जा सकेगे तथा निर्माण कार्यो में श्रमिकों के नियोजन की संख्या की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। निर्माणकर्ता को मजदूरो की सूची नाम, पता, मो. नं. आदि की जानकारी तथा उनके आवागमन की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत , वार्ड अथवा झोन कार्यालय के साथ-साथ संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा।नगरीय क्षेत्र झाबुुआ में सब्जी, फल, मसाला हल्दी, मिर्ची, खड़ा मसाला आदि व्यापार हेतु शासकीय पॉलिटेकनिक महाविद्यालय मैदान (थोक हेतु) एवं खेरची बाजार हेतु उत्कृष्ठ स्कूल मैदान, रानापुर में अनाज मण्डी प्रांगण, मेघनगर में शा.बा.उ.मा.वि. मैदान थांदला में कृषि उपज मण्डी परिसर नई मण्डी एवं पेटलावद में हा.से.स्कूल मैदान पर ही फल, सब्जी की दुकाने प्रातः 8 से शाम 6 बजे तक संचालित हो सकेगी।सब्जी, फल विक्रेता होम डिलीवरी के माध्यम से सब्जी, फल विक्रय कर सकेंगे तथा अन्य समस्त प्रकार की अति-आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी प्रातः 8 से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी। हाथ ठेले, लोडिंग ऑटो, लोडिंग वाहन, वार्डो, घरों के सामने घूम-घूम कर ही सब्जी, फल आदि का विक्रय कर सकेंगे। उक्त निर्धारित स्थल से अन्यत्र स्थाई दुकान लगाकर सब्जी, फल विक्रय करने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्र की दुकाने स्थानीय हाट बाजार (परिशिष्ट-अ) के निर्धारित दिवस को पूर्णतः बंद रहेगी। प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के आगे नियमानुसार आईल पेंट से गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का स्वयं पालन करावेंगे। प्रत्येक व्यापारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। यदि दुकान पर निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति, ग्राहक पाये जाते हैं तो दुकानदार, ग्राहक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। दुकान पर सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवाये जाने एवं बिना मास्क पहने हुए व्यक्ति को सामग्री विक्रय करते पाये जाने की स्थिति में प्रमाण सहित जानकारी एकत्रित कर संबंधित विक्रेता- क्रेता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।समस्त औद्यौगिक इकाईया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रारंभ की जायेगी। अति-आवश्यक कारण होने पर चार पहिया वाहन से (वाहन चालक सहित दो व्यक्ति) तथा दुपहिया वाहन से केवल एक व्यक्ति जिले के अंदर आना-जाना कर सकेंगे। ऐसे समस्त वाहन जिन्हें व्यक्तिगत, शासकीय,आपातकालीन अत्यावश्यक सेवा के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवागमन हेतु अधिकृत किया गया है। ऐसे उत्पादन एवं निर्माण ईकाईयां, जिनका उत्पादन सतत् प्रकृति का होता है प्रारंभ हो सकेगी।दवाओं का विनिर्माण ईकाईयां, फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग कच्चे माल बनाने की ईकाईयां चालू रहेंगी बशर्ते मजदूर जिले की सीमा के ही हो।नगरीय सीमा से बाहर क्षेत्र में संचालित सभी उद्योग,ओएनजीसी के अन्वेशण कार्य,ईट,भट्टा,सड़क,निर्माण,सिंचाई प्रोजेक्ट, ईमारत निर्माण,शासकीय निर्माण संबंधी कार्य प्रारंभ किये जा सकेगे।सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेगें। विवाह समारोह में 50 से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे तथा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। अत्यावश्यक सामग्रियों को कंटेंनमेंट एरिया में होम डिलीवरी करने वाले विक्रेता अन्य स्थानों पर होम डिलीवरी नहीं कर सकेगें। विक्रय करते पाये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।राज्य शासन की गाईड लाईन अनुसार हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने की अनुमति घोषित कंटेनमेंट झोंन को छोड़कर निम्न शर्तो के अधीन होगी। दुकान पर बुखार, जुकाम, खॉसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा तथा दुकान पर काम करने वाले संचालक, कर्मचारी में भी यदि यह समस्या होती है तो उनका प्रवेश भी निषेध होगा। दुकान मालिक दुकान के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाईजर की उपलब्धता रखकर प्रत्येक उपभोक्ता के आने पर उसका उपयोग करेगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्राय का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्यके ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया, पेपर उपयोग में लाया जायेगा। दुकान पर सभी औजारों एवं उपकरणों का एक बार उपयोग में लेने के बाद सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्वयं, स्टॉफ ग्राहक को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। सभी कॉमन एरिया, फर्ष, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डरेल्स का डिसइन्फेक्षन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालकों एवं इनमें प्रवेशित ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना होगा, मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
पूर्णतः छूट प्रदाय गतिविधियां
सभी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, केमिस्ट फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र, चिकित्सा उपकरण दुकान, सभी प्रकार की दवाईयों की दुकानें निर्बाध रूप से संचालित होंगी।सभी चिकित्सकीय प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सालय खुले रहेंगे।
कृषि और संबंधित गतिविधियां
फसलो की कटाई और बुआई से संबंधित समस्त कार्य, संबंधित यंत्र व वाहनों का आवागम चालू रहेगा। कृषि यंत्रों का उपयोग स्पेयर पार्ट, मरम्मत करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इसी प्रकार खाद, कीटनाशक और बीज वितरण की दुकानें भी उपरोक्त अवधि तक चालू रहेगी।सभी कृषि एवं बागवानी गतिविधियां चालू रहेगी।समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन करने वाली ईकाईयां, वाहन आदि इस आदेश से मुक्त रहेंगे।रबी विपणन वर्ष 2020 -21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिए जरूरी सामग्रियां जैसी गनी बैग, पी.पी.बैग, कैट्स, आर्पोलेन कवर आदि के भंडारण की अधोसंरचना निर्मित करने हेतु ली जाने वाली सेवाएं। मत्स्य पालन संबंधित गतिविधियों से छूट रहेगी। खान और खनिज उत्पादन, उनका परिवहन, खनन कार्य के लिये विस्फोटकों की आपूर्ति एवं खनन से संबंधित कार्य इस आदेश से पूर्णतः मुक्त रहेंगे।
दुध एवं संबंधित गतिविधियां
दुग्ध उत्पादन संयंत्र द्वारा दुध एवं दुग्ध उत्पाद के परिवहन प्रसंस्करण वितरण, बिक्री, परिवहन व आपूर्ति वाली ईकाईयां एवं वाहन चालू रहेंगे।पोलिट्री फार्म और पशुपालन फार्मो का संचालन चालू रहेगा। गौशालाएं पशु आहार जिसमें चारा, भूसा,एवं पशु औषधियॉ आदि शामिल के उत्पादन संयंत्र, ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेंगे।
वित्तीय संस्थाएं बीमा कंपनी एवं सुरक्षा कंपनी
समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंकों की शाखाएं, सहकारी बैंक, एटी एम बैंकिग परिचालन की समस्त ईकाईया नियत समय में चालू रहेंगी।भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य सामान्य बीमा कार्यरत रहेगी। समस्त प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को भी अपने कार्य संचालन हेतु अनुमति रहेगी।बैंक मैनेजर अपनी बैंक से समय-समय पर बाहर आकर भीड़ इकट्ठा नही हो इस हेतु कियोस्क का संचालन ग्राम पंचायत भवन में कराकर ग्रामीणों का बैंकिग कार्य निपटान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य शासकीय विभाग के कार्य
शासन आदेशानुसार मनरेगा एवं अन्य संबंधित सभी कार्यों के लिए अनुमति रहेगी। सार्वनजिक वितरण प्रणाली(पी डी एस)संचालित होने वाली दुकानें, उसका भंडारण परिवहन एवं वितरण इस आदेश से मुक्त रहेंगे।दूरसंचार व इंटरनेट सेवाएं प्रदाय करने वाली ईकाईयों का संचालन चालू रहेगा।पेट्रोलियम उत्पादों एल.पी.जी. खाद्य उत्पादों आपूर्ति करने वाले वाहनों को जिले से अन्य जिले एवं राज्य के बाहर आने-जाने की अनुमति रहेगी।
आवश्यक वस्तुएं
दुध डेयरी, सांची पाइंट एवं घर-घर जाकर दुध बांटने वाले दुध विक्रेता एवं आर.ओ.वाटर डिस्ट्रीब्यूटर विक्रय कर सकेंगे। माल परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक वाहन जैसे- ट्रक, मिनी ट्रक, टैम्पो आदि के आवागमन में भी छूट रहेगी।सीमेंट एवं बिल्डिंग मटेरियल निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री के परिवहन एवं आपूर्ति प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।मरम्मत एवं अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जा सकेंगे।
वाणिज्यिकी और निजी प्रतिष्ठान
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच, केबल सेवाएं चालू रहेंगी। सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर चालू रहेंगे । कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस चालू रहेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियॉं
ऑटा-चक्की।
कोल्ड स्टोरेज।
बेकरी।
शासकीय एवं निजी कार्यालय की गतिविधियॉ
जिले में समस्त शासकीय एवं निजी कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों कीे उपस्थिति के साथ से खुले रहेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्य संपादन करेंगे।
अनंलॉक 1 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करवाने हेतु
आवश्यक निर्देश जारी
प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल रखे। समस्त शासकीय एवं निजी कार्यालयों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा तथा एप पर अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को अपडेट रखना होगा। आरोग्य सेतु एप कोरोना संक्रमण के संभावित जोखिम को शीघ्र पहचानने में सक्षम बनाता है।
अत्यावश्यक सामग्री की दरे लॉक डाउन के पूर्व निर्धारित दरो के अनुसार ही रहेगी।अधिक कीमत में विक्रय करने वालो पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। प्रतिबंध से मुक्त कृषि संबंधी दुकानो का संचालन एवं अत्यावश्यक सामग्री की होम डिलीवरी संबधी समस्त गतिविधियॉं प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी। सांची पार्लर एवं दूध डेयरी प्रातः 7 बसे से सायं 7 बजे तक दूध विक्रेय कर सकेगें । उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त करने वाली समस्त विभाग, निकाय, निगम, ईकाईयां, संस्थाएं, व्यक्ति आदि अनिवार्य रूप से मॉस्क, सेनेटाइजर का उपयोग व सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त करने वाली समस्त विभाग, निकाय, निगम, ईकाईयां, संस्थाएं, व्यक्ति आदि अनिवार्य रूप से विभागीय पहचान-पत्र धारण करेंगे।किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, औद्योगिक ईकाईयों पर पॉच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ जमा नहीं होगी। उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त दुकानों के अतिरिक्त अन्य दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।सड़क एवं पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों पर वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी। दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति एवं चौपहिया वाहन पर तीन व्यक्तियों को ही आने-जाने की विधिक अनुमति रहेगी। इस हेतु युक्तियुक्त कारण होना अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट एवं कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।कालाबाजारी,जमाखोरी करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे शासकीय अमले को चिकित्सकीय जांच में सहयोग प्रदान करे। किसी के भी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। होम कोरोन्टाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाए जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। घोषित ’’कन्टेन्मेन्ट क्षेत्र में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी - झाबुआ |
Tuesday, June 02, 2020
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