सभी दुकाने रात्रि 8:30 बजे के पहले बन्द करने के निर्देश दिये------
कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े के निर्देश पर आज भोपाल शहर की सभी किराना, रेस्टोरेंट, फल सब्जी और अन्य दुकानो का निरीक्षण कर सभी को निर्देश दिए कि दुकानें रात्रि 8:30 बजे तक बन्द कर ली जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी और धारा 188 के अंतर्गत भी आदेश के उलंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नही निकले इसके लिए लॉक-डाउन चालू रहेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आज भोपाल शहर की 200 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर एवं
जिला दंडाधिकारी द्वारा कल आदेश जारी कर एक दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति ग्राहक पाए जाने पर संबंधित दुकानदार पर कड़ी
कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त आदेश के पालन में आज पुराना एमपी नगर, न्यू मार्केट कोलार पिपलानी और भेल सहित कई क्षेत्रों की किराना दुकाने, स्टोर और डेरी आदि का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया मौके पर दुकानदारों को प्रशासन के आदेश एवं कोविड- 19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही स्वयं एवं ग्राहकों को मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी दुकान संचालकों को निर्देश दिए है कि लॉकडाउन 5 अर्थात अनलॉक 1.0 में दुकानों के खुलने पर बहुत भीड़ एकत्र न हों और सभी सावधानियाँ जरूरी बरती जायें। इस बारे में सभी दुकानदरों को सख्त निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमो का पालन सुनिश्चित कराया जाये। सार्वजनिक क्षेत्रों में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। हैण्ड सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी दुकानों के पास उपलब्ध करवाई जाये। दुकान पर बिना मास्क के कोई ग्राहक न आ सकेगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा कल आदेश जारी कर एक दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति ग्राहक पाए जाने पर संबंधित दुकानदार पर कड़ी
कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त आदेश के पालन में आज पुराना एमपी नगर, न्यू मार्केट कोलार पिपलानी और भेल सहित कई क्षेत्रों की किराना दुकाने, स्टोर और डेरी आदि का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया मौके पर दुकानदारों को प्रशासन के आदेश एवं कोविड- 19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही स्वयं एवं ग्राहकों को मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी दुकान संचालकों को निर्देश दिए है कि लॉकडाउन 5 अर्थात अनलॉक 1.0 में दुकानों के खुलने पर बहुत भीड़ एकत्र न हों और सभी सावधानियाँ जरूरी बरती जायें। इस बारे में सभी दुकानदरों को सख्त निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमो का पालन सुनिश्चित कराया जाये। सार्वजनिक क्षेत्रों में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। हैण्ड सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी दुकानों के पास उपलब्ध करवाई जाये। दुकान पर बिना मास्क के कोई ग्राहक न आ सकेगा।
(0 days ago)