कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोडकर सभी दुकाने सोमवार से शुक्रवार तक खोंलने के आदेश जारी कर दिए है।
शहर में राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों, बाजार परिसर, अन्य स्थानों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकाने जैंसे- मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, फल, दूध, चिकन, मटन, फिश, पीडीएस दुकाने, सैलून सामान्य स्थिति में गुमास्ता लायसेंस, अन्य लायसेंस दुकाने 5 दिन खुलने की अनुमति रहेगी। शेष दो दिन शनिवार और रविवार को सभी दुकाने बन्द रहेंगी।
उल्लेखित दुकानों को छोड़कर भोपाल शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकान सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन खोलने की अनुमति रहेगी और दो दिन शनिवार एवं रविवार पूर्णत: बंद रहेगी। इन दो दिन रेस्टोरेंट, होटल को होंम डिलेवरी और पार्सल देने की अनुमति रहेगी।
उपरोक्त समस्त दुकानों में फेस मास्क, हाथ सेनेटाईजेशन, सोशल डिस्टेसिंग, दुकान का सेनेटाईजेशन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी दुकान में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। मेडिकल स्टोर छोड़कर समस्त दुकाने रात्रि 8.30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा