अमानक स्तर का ब्राउन राइस का निर्माण एवं विक्रय करने पर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने मण्डीदीप स्थित नर्मदा सीरियल्स प्रा.लि. के नौमिनी श्री सत्यवीर सिंह निवासी 3 बी/201 न्यू मल्हार सहारा स्टेट 11 मील भोपाल पर 80 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। श्री सत्यवीर को सात दिवस में जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सुषमा पथरोल द्वारा 12 जून 2018 को मण्डीदीप में प्लाट न. 2,3 न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 2 स्थित नर्मदा सीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था। फैक्ट्री में बासमती चावल की ग्रेडींग कर नर्मदा, झाफरानी ब्रांड नाम से पैकिंग की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में निर्मित व विक्रय के लिए संग्रहित ब्राउन राईस सहित चावल, चावल टुकड़ी, स्टीम राईस टीबार के नियमानुसार नमूने लेकर जांच एवं परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। जांच के दौरान नमूना मानक स्तर का नहीं पाए जाने पर फक्ट्री के नौमिनी श्री सत्यवीर सिंह आ0 महावीर सिंह निवासी 3बी/20 न्यू मलहार सहारा स्टेट भोपाल के विरूद्ध अमानक स्तर के ब्राउन राईस का निर्माण एवं विक्रय करने के अपराध का दोषी पाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत प्रकरण तेयार कर अपर जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री डामोर द्वारा सीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड के नौमिनी श्री सत्यवीर सिंह को अमानक स्तर के ब्राउन राइस का निर्माण एवं विक्रय करने के अपराध का दोषी पाते हुए 80 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। श्री सत्यवीर को जुर्माने की राशि सात दिवस में चालान के माध्यम से न्याय निर्णायक अधिकारी जिला रायसेन के पक्ष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी तथा राशि संदाय होने तक श्री सिंह की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।
अमानक स्तर के ब्राउन राईस का निर्माण एवं विक्रय करने पर नर्मदा सीरियल्स प्रा.लि. मण्डीदीप पर 80 हजार रूपए का जुर्माना
Friday, June 26, 2020
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