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आज के बाद रिटर्न भरा तो बीते दिनों की लेट फीस एवं 18 प्रतिशत की दर से लगेगा ब्याज

संयुक्त आयुक्त, राज्य कर ग्वालियर संभाग-2 श्री यू0 एस0 बैस द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत व्यवसाईयों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणियां 3बी के संबंध में कार्यालय वाणिज्यिक कर गुना में चर्चा की गयी।  श्री बैस द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में 3बी फाईलिंग की स्थिति में मध्यप्रदेश का स्थान संतोषप्रद नही है। वर्तमान में अप्रैल 2020 की स्थिति में मध्यप्रदेश में कुल पंजीयत व्यवसाई 351098 है। जिसमें 86452 द्वारा 3बी फाईल की गयी है। जो कि 24.62 प्रतिशत है।
    उन्‍होंने बताया कि 05 करोड और इससे अधिक के सलाना टर्नओवर वाले कारोवारियों को जीएसटी काउसिंल ने लेट फीस भरने के लिये 24 जून तक की राहत दी थी।  लेकिन यदि इसके बाद कारोबारी रिटर्न भरता है तो विगत सारी पेनल्टी उस पर देय होगी। प्रत्येक कारोबारी को जीएसटी 3बी का रिटर्न अगले माह की 20 तारीख तक भरना जरूरी होता है। जैसे फरवरी माह का रिटर्न 20 मार्च तक भरना था।  लेकिन लॉक डाउन के चलते सरकार ने फरवरी, मार्च, अप्रेल के रिटर्न व टैक्स जमा करने के लिये 24 जून तक का समय दे दिया था।
    उन्‍होंने बताया कि फरवरी माह का रिटर्न जिसे 20 मार्च तक भरना था लेकिन यदि वह 24 जून तक नही भरा जाता है तो 21 मार्च से 24  जून तक के दिनों की लेट फीस प्रतिदिन 50 के हिसाब से 4750 रूपये लगेगी। इसी तरह मार्च के कारोबारियों के लिये 3350 रूपये और अप्रेल की 2300 रूपये हो जायेगी। इसी के साथ उन्हें मूल दिनांक से 25 जून तक 9 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करना होगा।
    इस अवसर पर गुना कर सलाहकार संघ के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सोगानी, श्री राकेश तिवारी, श्री शंभूनाथ तिवारी, श्री महेन्द्र जैन, श्री आनन्द मडवरिया सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
 


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