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50 व्यक्तियों की सीमा में मैरिज गार्डन में शादी की अनुमति

कलेक्टर ने जारी किए आदेश
राजगढ़ |

कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने पूर्व जारी आदेश के स्थान पर धारा 144 के तहत नवीन आदेश जारी कर मैरिज गार्डन में 50 व्यक्तियों की सीमा में शादी समारोह की अनुमति जारी कि है।
    जारी आदेश के मुताबिक जिले के समस्त मैरिज गार्डन, होटल, एवं धर्मशाला, लॉजीग में विवाह कार्यक्रम हेतु अनुमति दी जाती है। शादी/विवाह समारोह होटल/मैरिज गार्डन/धर्मशाला में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिसटेन्सिंग का पालन करते हुए सेशन कराया जा सकेगा।
    सभी मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला संचालक अपने प्रतिष्ठान में होने वाले आयोजन में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की सूची (नाम, पता, मोबाईल नम्बर सहित) संधारित करेगे तथा प्रशासन द्वारा चाहे जाने पर सूची उपलब्ध करायेगे।
    कोविड़-19 प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के संचालक की रहेगी। शेष सम्पूर्ण आदेश यथावत रहेगा।
 


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