राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विधायकों के लिये विधानसभा द्वारा जारी आईडी कार्ड ही ई-पास माना जाएगा। विधानसभा सदस्य अगर अपने निवास स्थान से अपने कर्त्तव्य स्थल/जिले/बैठकों में आना-जाना चाहते हैं, भले ही वह रेड जोन जिला हो, उनके लिये विधानसभा द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ही ई-पास के रूप में ही मान्य होंगे। विधानसभा सदस्यों के लिए ई-पास की पृथक से आवश्यकता नहीं है।
अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम श्री आई.सी.पी. केशरी ने परिपत्र जारी किया है, जो परिवहन विभाग, सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि इस व्यवस्था से विधानसभा के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाये।