उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविङ -19 से बचाव हेतु सभी मापदण्डों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे, देवास जिले में औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक / कर्मचारी कम्पनी द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर आवागमन कर सकेंगे
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर करते हुए छूट प्रदान की है।
जारी आदेशानुसार शासन के निर्देश 11 मई 2020 के अनुसार रेड जोन में कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रीन जोन में स्थापित उद्योगों को संचालन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमति प्राप्त औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक संख्या का प्रतिबन्ध समाप्त किया जाता है, ताकि इकाइयां पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कार्य कर सकें। उद्योग का उत्तरदायित्व होगा कि ( SOP ) एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविङ -19 से बचाव हेतु सभी मापदण्डों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। औद्योगिक इकाइयों में इन्दौर जिले से अनुमति प्राप्त कर वहां से आने वाले स्टॉफ , स्वामियों , संचालकगणों आदि को अनुमति प्राप्त वाहन से अपने ओद्योगिक संस्थान तक आने - जाने की अनुमति रहेगी। बशर्ते वे वहां के कंटेनमेंट क्षेत्र में निवासरत न हो। लॉकडाउन अवधि में उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने हेतु जारी की गई अनुमतियों में देवास के स्टॉफ को संस्थान के वाहन से लाने - ले जाने की शर्त को भी समाप्त किया जाता है। जिन औद्योगिक इकाइयों को उद्योग संचालन हेतु अधिकृत किया गया है , उन औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक / कर्मचारी , फर्म / कम्पनी द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर आवागमन कर सकेंगे तथा इसके लिए अनुमत्य उद्योगों के परिचय पत्र ( identity Card ) धारी श्रमिकों / कर्मचारियों को पृथक से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।